Rajasthan Palanhar Yojana 2024: राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से असहाय और गरीब बच्चों को सशक्त करने के उदेस्य से राजस्थान पालनहार योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना में ऐसे बच्चों को लाभ मिलता है, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर विकलांग होने की वजह से अपने बच्चों का ठीक से भरण पोषण नहीं कर पते हैं।
इस योजना का लाभ पाने वाले बच्चे आवश्यक शिक्षा के साथ साथ अपनी जरुरी अवस्यक्ताओं जैसे की कपडे और खाने पिने की चीजों को आसानी से पूरा कर पाएंगे जिससे उनके समग्र विकाश हो सकेगा।
Rajasthan Palanhar Yojana 2024 क्या है?
राजस्थान पालनहार योजना अनाथ और कमजोर बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। राजस्थान सरकार के शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को एक पोषित पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण करना, उनकी भावनात्मक और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना और उन्हें समुदाय में एकीकृत करना है।
यह योजना भोजन, कपड़े और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को कवर करते हुए पालक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता मानदंड में अनाथ बच्चे, मौत या आजीवन कारावास की सजा पाए माता-पिता के बच्चे और विधवा, पुनर्विवाहित या विकलांग माता-पिता के बच्चे शामिल हैं। पालक परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य
Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के कई प्रमुख उद्देश्य हैं जिनका उद्देश्य अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन में सुधार लाना है। यहाँ मुख्य उद्देश्य हैं:
- परिवार-आधारित देखभाल प्रदान: पारिवारिक माहौल में अनाथ बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना।
- शिक्षा का समर्थन: अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
- वित्तीय सहायता: बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पालक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।
- समग्र विकास: अनाथ बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- भेद्यता कम करें: अनाथ बच्चों को स्थिर पारिवारिक इकाइयों में एकीकृत करें।
- पालक परिवारों को सशक्त बनाना: प्रभावी देखभाल के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करना।
Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के लाभ
राजस्थान पालनहार योजना अनाथ और कमजोर बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है। यहाँ प्रमुख लाभ हैं:
- मासिक वित्तीय सहायता: 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹500 प्रति माह।
- मासिक वित्तीय सहायता: स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रति माह ₹1,000, जब तक कि वे 18 वर्ष के न हो जाएं।
- वार्षिक अनुदान: आवश्यकताओं के लिए प्रति बच्चा ₹2,000 (विधवाओं और पुनर्विवाहित महिलाओं को छोड़कर)।
- शैक्षिक सहायता: स्कूल से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- परिवार-आधारित देखभाल: भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक पोषणयुक्त पारिवारिक माहौल को बढ़ावा देता है।
- समग्र विकास: बुनियादी जरूरतों और स्थिर पारिवारिक जीवन तक पहुंच प्रदान करके बच्चों के समग्र विकास और कल्याण का समर्थन करता है।
- पालक परिवारों का सशक्तिकरण: अनाथ बच्चों की प्रभावी देखभाल के लिए संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
Rajasthan Palanhar Yojana के लिए आवश्यक पात्रता
राजस्थान पालनहार योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं कि लाभ इच्छित बच्चों तक पहुंचे। यहां प्रमुख पात्रता आवश्यकताएं हैं:
- अनाथ बच्चे: वे बच्चे जिन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया है
- वे बच्चे जिनके माता-पिता को मौत या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
- विधवा माताओं के बच्चे: विधवा माताओं के अधिकतम तीन बच्चे निराश्रित पेंशन के लिए पात्र हैं।
- विशेष श्रेणी के बच्चे: एड्स, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता-पिता, विकलांग माता-पिता, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के बच्चे।
- आय मानदंड: पालक परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शैक्षिक नामांकन: अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित किया जाना चाहिए।
- और उन्हें 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेना होगा।
- यह योजना सबसे कमजोर बच्चों का समर्थन करती है, उन्हें एक पोषणयुक्त पारिवारिक वातावरण और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Rajasthan Palanhar Yojana 2024के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- बच्चे की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- बच्चे का आधार कार्ड.
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।
- अभिभावक का भामाशाह कार्ड।
- अनाथ बच्चों के लिए पालन देखभाल का प्रमाण पत्र।
- बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र।
- आंगनवाड़ी या स्कूल में बच्चे का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता-पिता के लिए प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- माता-पिता के तलाक या पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि माता-पिता को एड्स है तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र।
- ये दस्तावेज़ पात्रता को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ इच्छित बच्चों तक पहुंचे आवश्यक हैं।
Rajasthan Palanhar Yojana में ऐसे करें आवेदन
राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृपया इन चरणों का पालन करें:
- इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट) पर जाएं।
- अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके एसएसओ (सिंगल साइन-ऑन) पोर्टल पर लॉग इन करें।
- यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो आप अपनी जन-आधार आईडी का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- एक बार लॉग इन करने के बाद, पालनहार योजना एप्लिकेशन तक पहुंचने के लिए एसएसओ डैशबोर्ड पर पालनहार योजना आइकन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण पृष्ठ पर, “आधार सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करें और आधार-आधारित ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन पूरा करें।
- आधार सत्यापन के बाद पालनहार पंजीकरण आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब बच्चे और अभिभावक के बारे में सभी अनिवार्य जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अनाथ स्थिति का प्रमाण, पालक परिवार का आय प्रमाण पत्र आदि।
- सटीकता के लिए डैशबोर्ड पर एप्लिकेशन की समीक्षा करें
- और आवेदन को ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (बीएसएसओ) को अग्रेषित करने के लिए “फाइनल सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- अब एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।