प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक सरकार समर्थित बीमा योजना है जो दुर्घटनाओं के मामले में व्यक्तियों और उनके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना दैनिक वेतन भोगी मजदूरों, छोटे व्यवसाय मालिकों और छात्रों सहित व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को किफायती कवरेज प्रदान करती है।
इस योजना की मुख्य विशेषताओं में न्यूनतम ₹20 प्रीमियम, ₹2 लाख का दुर्घटना मृत्यु लाभ, आंशिक या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख का विकलांगता कवरेज और आसान नामांकन शामिल हैं।
रोमांचक बात यह भी है कि इस योजना में वैध बचत खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु के आवेदक नामांकन कर सकते हैं, जो इसे कॉलेज जाने वाले किशोरों और अनुभवी सेवानिवृत्त लोगों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) |
के द्वारा उपलब्ध | भारत सरकार |
उद्देश्य | किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएँ |
कवरेज अवधि | 1 वर्ष (वार्षिक नवीकरणीय) |
पात्रता | 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के पास वैध बचत खाता है |
अधिमूल्य | ₹20 प्रति वर्ष |
कवरेज राशि | – आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹2 लाख – पूर्ण और स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख – आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख |
नामांकन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफ़लाइन |
लाभार्थी | दुर्घटना की स्थिति में नामित व्यक्ति को बीमा भुगतान प्राप्त होता है |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.financialservices.gov.in/ |
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सिर्फ एक योजना से कहीं अधिक है – यह लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है। इसके पीछे भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिनका वर्णन इस प्रकार है:
1. वित्तीय समावेशन: पीएमएसबीवाई का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र सहित व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की भी सुरक्षा तक पहुंच हो।
2. सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा: आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके, पीएमएसबीवाई परिवारों को मानसिक शांति प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण समय में यह सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
3. कम प्रीमियम की सुविधा: केवल ₹20 के वार्षिक प्रीमियम के साथ, पीएमएसबीवाई व्यापक नामांकन को प्रोत्साहित करती है। यह विविध आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए एक सुलभ विकल्प है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्रता मापदंड
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दुर्घटनाओं के मामले में महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। जिसके लिए पात्र होने और योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
1. आयु सीमा: नामांकन तिथि पर 18 वर्ष (पूर्ण) से 70 वर्ष (जन्मदिन के करीब की आयु) की आयु वाले व्यक्ति पात्र हैं।
2. बचत बैंक खाता: आपके पास भारत में किसी सहभागी बैंक या डाकघर में वैध बचत खाता होना चाहिए। यह स्वचालित प्रीमियम कटौती के लिए महत्वपूर्ण है और निर्बाध नामांकन सुनिश्चित करता है।
3. व्यवसाय: पीएमएसबीवाई मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए है, हालांकि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। अपने व्यवसाय के आधार पर विशिष्ट पात्रता विवरण के लिए अपने बैंक या डाकघर से संपर्क करें।
पीएमएसबीवाई के दोनों आवेदन प्रकिर्या काफी आसान है, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का लाभार्थी बिमा करने वाले व्यक्ति के द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है।
अगर बिमा करने वाले की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को बीमा भुगतान प्राप्त होता है।
इसीलिए कृपया अपने घर के किसी सदस्य या करीबी को नामांकित करें ताकि सही व्यक्ति तक लाभ सुनिश्चित हो सके।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
1. आकस्मिक मृत्यु कवरेज: आकस्मिक मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की बीमा राशि मिलती है।
2. पूर्ण और स्थायी विकलांगता कवरेज: यदि किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप पूर्ण और स्थायी विकलांगता होती है, तो बीमित व्यक्ति समान बीमा राशि के लिए पात्र है।
3. आंशिक विकलांगता कवरेज: दुर्घटनाओं के कारण आंशिक विकलांगता के लिए, कवरेज राशि ₹1 लाख है।
4. किफायती प्रीमियम: वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹20 है, जो इसे व्यापक स्तर के लोगों के लिए सुलभ बनाता है।
याद रखें, पीएमएसबीवाई दुर्घटनाओं के मामले में महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply Offline
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में ऑफ़लाइन नामांकन करने के लिए, कृपया इन चरणों का पालन करें:
1. अपनी बैंक शाखा पर जाएँ:
– उस बैंक शाखा में जाएं जहां आपका बचत खाता है।
– पीएमएसबीवाई नामांकन फॉर्म एकत्र करें।
2. फॉर्म पूरा करें:
-आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें।
– मांगी गई आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3. फॉर्म जमा करें:
– भरा हुआ फॉर्म बैंक स्टाफ को सौंप दें.
– यदि आवश्यक हुआ तो वे प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगे।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply Online
सरकार की प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1. नेट बैंकिंग में लॉग इन करें: अपने नेट बैंकिंग खाते तक पहुंचें।
– “बीमा” बटन पर क्लिक करें।
2. दिए गए विकल्पों में से पीएमएसबीवाई योजना का चयन करें।
3. उस खाते का चयन करें जिससे प्रीमियम काटा जाएगा।
4. समीक्षा विवरण: स्क्रीन चयनित खाते के आधार पर पॉलिसी कवरेज राशि, प्रीमियम और नामांकित व्यक्ति का विवरण प्रदर्शित करेगी।
पीएमएसबीवाई एक मूल्यवान दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसका आवेदन ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता हैं।
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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज
इस प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में नामांकन के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. आधार कार्ड: केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन के लिए आपका आधार कार्ड आवश्यक है।
2. बैंक खाता विवरण: आपके पास भाग लेने वाले बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए।
3. सहमति प्रपत्र: बैंक द्वारा प्रदान किया गया नामांकन फॉर्म भरें या आधिकारिक साइट से डाउनलोड करें।
याद रखें, पीएमएसबीवाई मूल्यवान दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है, इसलिए नामांकन प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें!