PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2024: एक उन्नत और प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले असंगठित श्रमिक किसी भी क्षेत्र के विकाश में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिन्हे आए दिन कई कठनाईओं का सामान करना पड़ता है, जिसके चालते उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच है और ये बड़ी मुश्किल से ही अपना गुजर बसर कर पाते हैं ऐसे में इनलोगों के भविष्य को लेकर सामाजिक सुरक्षा का आभाव है। इन्ही सब अभावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है।
जिसमे भाग लेने वाले योग्य श्रमिकों को योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3000 कि न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिसेक माध्यम से उन्हें वृद्धावस्था में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वो सरलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस योजना से देश के असंगठित श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन जी पाएंगे।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेनचाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें क्यूंकि इस लेख में आगे हम इस योजना लाभ लेने से जुडी सभी जरुरी जानकारियों को बताने वाले हैं। जैसे की आप इस योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे? इस योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवस्यकता और क्या पात्रता है? साथ ही आवेदन की प्रक्रिया को भी विस्तार से जानेंगे।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 2024
यह PM Shram Yogi Maandhan Yojana: भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद, ग्राहकों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। योजना के माध्यम से मिलने वाले राशि से लाभार्थियों को वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे कुशलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
pm maandhan yojana अंशदायी आधार पर संचालित होती है, जिसमें ग्राहक और सरकार दोनों समान योगदान देते हैं। जो ग्राहक योजना में ज्यादा योगदान करते हैं उन्हें उतनी ही ज्यादा लाभ मिलता है। पालिसी धारक यानि ग्राहक की मृत्यु हो जाने के मामले में, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% पाने का हकदार है। या फिर वो चाहें योगदान के साथ योजना को जारी रख सकते हैं।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | PM Shram Yogi Maandhan Yojana |
के द्वारा | भारत सरकार |
उद्देश्य | असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | देश के असंगठित श्रमिक |
फ़ायदे | 60 वर्ष के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन |
योगदान | आयु आधारित न्यूनतम योगदान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | PM-SYMY |
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के उदेस्य
भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए उनके वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गयी है। जिसके लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे कि सड़क विक्रेताओं, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और घरेलू श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है, जिनके पास आमतौर पर पेंशन लाभ की कमी होती है।
इस योजना में मिलने वाले आर्थिक सहायता से संगठित श्रमिकों को अपने वृद्धावस्था में अपने दैनिक खर्चों के बारे में किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा और वो आराम से वृद्ध जीवन यापन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ ले श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2024 के लाभ
इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से श्रमिकों को कई लाभ प्रदान की जाती हैं:
- न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: योजना में पालिसी धारक को 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है।
- पालिसी धारक की किसी कारन वश मृत्यु हो जाने पर, पति या पत्नी को पेंशन राशि का 50% मिलेगा।
- सरकार भी ग्राहक के सामन ही योगदान करती है, जिससे आपका बचत प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाती है।
- योजना का योगदान राशि (प्रीमियम) बहुत ही कम है, जो की ग्राहक की उम्र के आधार पर भिन्न होता है।
- योजना में कम से कम दस्तावेजों के साथ पूरे भारत में नजदीकी CSC पर आसानी से नामांकन किया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना असंगठित श्रमिकों को उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है।
- आवेदक के निधन की स्थिति में पति पत्नी चाहें तो योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं।
- इस योजना में आप जितना ज्यादा योगदान देंगे उतना ज्यादा ही लाभ होगा।
- योजना में दिए जाना वाला पेंशन राशि सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 के लिए पात्रता
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana में आवेदन करने के लिए असंगठित श्रमिकों को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- इस pm maandhan yojana का लाभ केवल असंगठित श्रमिक को ही मिल सकता है।
- इस योजना में लाभ लेने के लिए श्रमिकों की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना में केवल 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के तहत लाभ लेने वाले श्रमिक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- साथ ही आयकर देने वाले श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों के पास एक बचत बैंक खाता या जन-धन खाता होना आवश्यक है।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana Premature Withdrawal Rules
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYMY) में असंगठित श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय से पहले निकासी के लिए विशिष्ट नियम और दिशानिर्देश हैं। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:
- 10 साल से पहले निकासी: केवल ग्राहक का योगदान लागू बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।
- 10 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले निकासी: फंड द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ ग्राहक का योगदान वापस कर दिया जाएगा।
- 60 वर्ष से पहले मृत्यु के मामले में: यदि ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी के पास नियमित योगदान करके योजना जारी रखने या योजना से बाहर निकलने का विकल्प होता है।
- 60 वर्ष के बाद मृत्यु के मामले में: यदि ग्राहक की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% प्राप्त होगा।
- ये प्रावधान सुविधा सुनिश्चित करते हैं और ग्राहकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या जान धन बैंक खता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार फोटो
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
PM Shram Yogi Maandhan Yojana Application process 2024
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए इन सरल प्रक्रियाओं का पालन करें।
- सबसे पहले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- निकटतम CSC का पता लगाने के लिए आप “CSC लोकेटर” का भी उपयोग कर सकते हैं।
- ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाता/जन-धन खाता विवरण सहित
- उपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रख लें।
- अब अपने CSC ऑपरेटर के साथ CSC में नामांकन करें जो नामांकन प्रक्रिया में सहायता करेगा।
- CSC ऑपरेटर को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करें, जो पीएम-एसवाईएम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
- उम्र के आधार पर एक निर्दिष्ट मासिक राशि का योगदान करें, जो आपके बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाएगी।
- सफल नामांकन पर, एक रसीद और एक पेंशन कार्ड प्राप्त करें।
- जिसे भविस्य में सन्दर्भ के लिए संभल कर रखें।