Rashtriya Parivarik Labh Yojana: परिवार के कमाऊ मुख्या के निधन पर ₹30,000 की सहायता राशि, यहाँ से करें आवेदन

Parivarik Labh Yojana
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana, जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में एक सरकारी पहल है जो उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत 1995 में शुरू की गई, योगी सरकार की इस योजना का उद्देश्य संकट के समय गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना है।

इस योजना में पात्र परिवारों को कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद अचानक वित्तीय संकट का प्रबंधन करने के लिए ₹30,000 की एकमुश्त राशि मिलती है। पात्रता मानदंड सीधे हैं: मृतक को 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच प्राथमिक कमाने वाला होना चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹56,450 या ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana की आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है, जिसमें पात्र लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन कर सकते हैं, जिस पर इस लेख में आगे विस्तार से चर्चा की गई है। जो आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने में मदद करेगा। साथ ही हम आगे योजना से जुडी सभी अहम् बिंदुओं पर नजर डालेंगे। 

Parivarik Labh Yojana Overview

योजना का नामParivarik Labh Yojana (National Family Benefit Scheme)
के द्वाराउत्तर प्रदेश सरकार
उद्देश्यपरिवार के कमाऊ मुख्या के निधन पर वित्तीय सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता₹30,000 (एकमुश्त राशि)
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटParivarik Labh Yojana

पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक आजीविका खोने वाले परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • यह योजना संकट के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
  • यह कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करता है।
  • यह योजना आजीविका के वैकल्पिक साधन मिलने तक अस्थायी आजीविका के लिए धन प्रदान करती है।

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पारिवारिक लाभ योजना में पीड़ित परिवारों को  प्रदान किये जाने वाले लाभ

Rashtriya Parivarik Labh Yojana पात्र परिवारों को कई लाभ प्रदान करती है:

  • यह योजना मृतक प्राथमिक कमाने वाले के परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है।
  • यह परिवार को कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद तत्काल वित्तीय जरूरतों और संकटों का प्रबंधन करने में मदद करके तत्काल राहत भी प्रदान करता है।
  • यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लक्षित करती है।  
  • जो सुनिश्चित करती है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सहायता मिले।
  • आवेदन प्रक्रिया सीधी है और इसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, जिससे यह पात्र परिवारों के लिए सुलभ हो जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता

Parivarik Labh Yojana (NFBS) के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही पात्र हैं।
  • इस योजना के लिए मृतक परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शहरी परिवारों के लिए वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए पात्र होने के लिए परिवार को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना आवश्यक है।

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पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र: प्राथमिक कमाने वाले का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड: सबूत है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है।
  • निवास प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या निवास का कोई अन्य वैध प्रमाण जैसे दस्तावेज़।
  • आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
  • बैंक खाता विवरण: धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application process

पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

Parivarik Labh Yojana online apply process:

  1. आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो अपना मूल विवरण प्रदान करके पंजीकरण करें। 
  3. यदि आप इस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
  4. अब मृतक और परिवार के बारे में सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
  5. अब उक्त अस्थान पर आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, 
  6. जैसे की मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण आदि।
  7. आवेदन को जमा करने से पहले भरे गए फॉर्म की समीक्षा करें, ताकि फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि की गुंजाईसे कम हो जाये।    
  8. उसके बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को जमा करें।
  9. फॉर्म को जमा करने के बाद, आपको संदर्भ संख्या के साथ एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
  10. जिसे आवेदन की स्थिति की जाँच या भविष्य के अन्य सन्दर्भ के लिए संभल कर रखना है।   

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ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले अपने क्षेत्र के निकटतम समाज कल्याण विभाग कार्यालय पर जाएँ। (NFBS)
  2. वहां पर उपस्थित कर्मचारी से पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. अब फॉर्म मांगे गए सभी आवश्यक विवरण को ध्यान पूर्वक भरें।
  4. इसके बाद भरे गए फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  5. अब सटीकता के लिए फॉर्म में भरे गए विवरणों और संलग्न दस्तावेजों की दुबारा जाँच करें।   
  6. अब भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करें।
  7. फॉर्म जमा करने के बाद उपयुक्त कर्मचारी से भविष्य के संदर्भ के लिए एक पावती रसीद प्राप्त करें।

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