Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana हरियाणा में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों का समर्थन और सम्मान करना है। यह योजना परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय बाधाएं उत्सव में रुकावट न बनें। यह विशेष रूप से विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों का समर्थन करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी शादी गरिमा और सम्मान के साथ हो। यह योजना समावेशी है, जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य वर्गों की लड़कियों को लाभ प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना विकलांग व्यक्तियों को उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। योजना की वित्तीय सहायता लाभार्थी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होती है, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा या निराश्रित महिलाओं को ₹51,000 मिलते हैं, और एससी/डीटी/टपरीवास समुदायों को ₹71,000 मिलते हैं। यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करके और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर, उन्हें सशक्त बनाकर और कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विवाह के पंजीकरण को प्रोत्साहित करके समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के उद्देश्य
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को समर्थन और सम्मान देना है। यहाँ मुख्य उद्देश्य हैं:
- वित्तीय सहायता: बेटियों की शादी के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय बाधाएं इस महत्वपूर्ण आयोजन के जश्न में बाधा न बनें।
- महिला सशक्तिकरण: विधवाओं की बेटियों, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों का समर्थन करना।
- सामाजिक समानता को बढ़ावा देना: अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और अन्य कम आय वाले वर्गों की लड़कियों को लाभ प्रदान करना।
- विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहन: कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- जो कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना और सम्मानजनक, गरिमापूर्ण विवाह सुनिश्चित करना है।
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Benefits
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को समर्थन और सम्मान देने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है। यहां योजना के सात प्रमुख लाभ हैं:
- यह योजना परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है,
- जो सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय जरूरतें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जश्न में बाधा न बनें।
- यह योजना विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की बेटियों का समर्थन करता है,
- जो सुनिश्चित करता है कि उनकी शादी सम्मान और धूमधाम के साथ हो।
- साथ ही ये अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के अन्य वर्गों की लड़कियों को लाभ प्रदान करता है।
- यह योजना विवाह के पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है,
- जिससे कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- इस योजना में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है,
- जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशिता और समर्थन को बढ़ावा देता है।
- यह योजना सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता समय पर प्रदान की जाती है,
- जिसमें विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के आधार पर विवाह से पहले और बाद में विशिष्ट राशियां वितरित की जाती हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। यहां प्रमुख पात्रता मानदंड हैं:
- इस योजना में लाभार्थी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़की ही आवेदन कर सकती हैं।
- साथ ही योजना में आवेदक करने वाले लाभार्थी को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना निचे दिए गए श्रेणियों की लड़कियों के लिए उपलब्ध है:
- विधवाओं, तलाकशुदा या निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ।
- अनाथ लड़कियाँ.
- अनुसूचित जाति (एससी), विमुक्त जनजाति (डीटी), या टपरीवास समुदायों के सदस्य।
- खिलाड़ियों की बेटियाँ (किसी भी जाति)।
- समाज के किसी भी वर्ग (सामान्य या पिछड़ा वर्ग) की लड़कियाँ।
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)।
- इसके आलावा लाभार्थी का वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- साथ ही लड़की का विवाह पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदकों को योजना के लिए विवाह के छह महीने के भीतर अपना आवेदन जमा करना होगा।
- ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि योजना उन लोगों को लाभान्वित कर, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है,
- जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले और विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को सशक्त बनाया जाये।
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Document Requirements
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- विवाह कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Apply Online
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ पर जाएं।
- स्वयं को पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको व्यक्तिगत विवरण, पता और बैंक विवरण प्रदान करना होगा।
- इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र पूरा करें।
- और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड आदि।
- एक बार जब आप फॉर्म भर लें और दस्तावेज़ संलग्न कर लें,
- अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें.