Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply Online: व्यवसाय के लिए ₹25 लाख तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply Online
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply Online: सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं और नागरिकों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से राज्य में रोजगार के स्तर को बढ़ावा देना है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यहां आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Overview

आर्टिकल का नामMukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
शुरू किसने कियाझारखंड सरकार
लाभ₹25 लाख रुपए तक लोन
ब्याज दर6% प्रति वर्ष
सब्सिडी40% या ₹5,00,000 तक
लाभार्थीझारखंड राज्य के बेरोजगार नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcmegp.jharkhand.gov.in

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Benefits

  • 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध।
  • 40% या ₹5,00,000 तक की सब्सिडी।
  • 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और सखी मंडल की महिलाओं को प्राथमिकता।
  • केवल 6% वार्षिक ब्याज दर पर लोन।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के उदेस्य

  1. राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  2. स्वरोजगार के माध्यम से राज्य में रोजगार के स्तर को बढ़ावा देना।
  3. नागरिकों को कम ब्याज दर और सब्सिडी के साथ लोन प्रदान करना, ताकि वे लोन आसानी से चुका सकें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹5,00,000 से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक पढ़ा-लिखा और बेरोजगार हो।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Interest Rates

झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के युवाओं के लिए स्वरोजगार का समर्थन करने के लिए बनाई गई है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Documents Required

  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवासीय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आधार और पैन कार्ड की कॉपी।
  • बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ।
  • योजना प्रस्ताव की प्रति।
  • 10 लाख और उससे अधिक के व्यवसाय लोन के लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट।
  • गारंटर के आधार, पैन और वेतन पर्ची।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply Online

  1. सबसे पहले आदिकारिक वेबसाइट cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं।
  2. “Apply Online” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
  4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. सबमिट करने के बाद अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे।
  7. पात्रता के अनुसार लोन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आधिकारिक वेबसाइट और पीडीएफ डाउनलोड

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और एक नई शुरुआत करें।


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