Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए अंतर को काम करना और अधिक समावेशी समाज बनाना है। Sambal शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं को संबोधित करते हुए विकलांगता-संबंधी कार्यक्रमों को एकीकृत करता है।
यह मानता है कि सशक्तिकरण वित्तीय सहायता से परे है और स्वतंत्रता, गरिमा और आत्म-मूल्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। योग्य लाभार्थी ₹2.00 लाख तक का स्व-रोज़गार ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका स्वयं बनाने में सक्षम हो सकेंगे।
Sambal विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है, जो गैर-विकलांग छात्रों की तुलना में कम हो सकती है लेकिन ज्ञान और अवसर के द्वार खोलती है। Sambal राष्ट्रीय न्यास योजनाओं में भाग लेने वाले लाभार्थियों को पूरक अनुदान भी प्रदान करता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
Sambal तक पहुंचने के लिए, आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। Sambal सशक्त बनाने, उत्थान करने और अधिक दयालु समाज बनाने का वादा है।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संबल) I Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) |
द्वारा उपलब्ध | बिहार सरकार |
उद्देश्य | एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांग लोगों को सशक्त बनाना |
फ़ायदे | ₹2.00 लाख तक के स्व-रोजगार ऋण, छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय ट्रस्ट योजनाओं के लिए अनुपूरक अनुदान |
लाभार्थियों | विकलांग व्यक्ति या छात्र |
पात्रता मापदंड | स्व-रोज़गार ऋण के लिए 18-60 वर्ष, स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 6-18 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | online.bih.nic.in |
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) का उद्देश्य बिहार में विकलांग लोगों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य विभिन्न विकलांगता-संबंधी कार्यक्रमों को एकीकृत करके त्वरित लाभ प्रदान करना है।
यह योजना शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। योग्य लाभार्थी स्व-रोज़गार ऋण, विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय ट्रस्ट योजनाओं में भाग लेने के लिए पूरक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का लाभ
बिहार में Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
1. स्व-रोज़गार ऋण के लिए आयु सीमा:
– लाभार्थियों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. कुछ मामलों के लिए कोई आय या आयु प्रतिबंध नहीं:
– एकाधिक विकलांगता वाले या विकलांग व्यक्ति बिना किसी आय या आयु प्रतिबंध के पात्र हैं।
3. विशेष विद्यालयों में भाग लेने वाले छात्र:
– लाभार्थियों की आयु 6 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
– लाभार्थी विशेष स्कूलों में जा रहे होने चाहिए।
4. आश्रय गृह के लाभार्थी (पुरुष/महिला):
– न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।
याद रखें कि ये मानदंड विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल की जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Sambal) के लाभार्थि
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) के लाभार्थियों में विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य स्व-रोज़गार ऋण, विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय ट्रस्ट कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूरक अनुदान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
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बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Sambal) के लाभ
बिहार में Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई लाभ प्रदान करती है:
1. स्व-रोज़गार ऋण:
– पात्र लाभार्थी स्व-रोज़गार उद्यमों के लिए ₹2.00 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2. विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:
– विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, हालांकि गैर-विकलांग छात्रों की तुलना में कम दर पर।
3. राष्ट्रीय न्यास योजनाओं के लिए अनुपूरक अनुदान:
– राष्ट्रीय ट्रस्ट कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लाभार्थियों को विशिष्ट आवश्यकताओं और योजनाओं के आधार पर अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होता है।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Sashaktikaran Yojana (Sambal) Apply Online
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Sambal) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
– (online.bih.nic.in) पर जाएं।
2. पंजीकरण:
– वेबसाइट पर रजिस्टर करें.
– लॉग इन करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें।
3. आवेदन पत्र:
– अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ फॉर्म भरें।
– आगे बताए अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
4. आवेदन जमा करें:
– अपने आवेदन को अंतिम रूप दें और सबमिट करें।
याद रखें, स्व-रोज़गार ऋण के लिए आयु सीमा 18-60 वर्ष है, और विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, यह 6-18 वर्ष है।
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बिहार में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Sambal) के आवश्यक दस्तावेज
बिहार में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Sambal) के तहत स्वरोजगार ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. स्थायी पते का प्रमाण
4. दो पासपोर्ट साइज फोटो
5. बैंक खाते का प्रमाण
6. आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र