Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन में लगे किसानों को वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करके झारखंड में पशुधन क्षेत्र में क्रांति लाना है। प्राथमिक उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन के पालन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें डेयरी पशुओं की खरीद के लिए 90% तक की सब्सिडी, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन और बत्तख के पालन के लिए सहायता और महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। यह पशुपालन में उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करने, ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के अधिग्रहण को भी बढ़ावा देता है। इस लेख में हमने योजना के लाभ, पात्रता, जरुरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से सम्बंधित पूरी जानकारी दी है, जिससे आप सफलतापूर्वक आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के उद्देश्य
झारखंड में Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के कई प्रमुख उद्देश्य हैं जिनका उद्देश्य पशुपालन के माध्यम से झारखंड में किसानों की आजीविका में सुधार करना है। यहाँ मुख्य उद्देश्य हैं:
- किसानों की आय में वृद्धि: उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना।
- पशुधन पालन को बढ़ावा देना: विभिन्न पशुधन नस्लों को प्रोत्साहित करके आय स्रोतों में विविधता लाना।
- पशुधन गुणवत्ता में सुधार: बेहतर उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों का समर्थन करना।
- विशेष श्रेणियों को सशक्त बनाना: महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं से प्रभावित परिवारों को उच्च सब्सिडी और सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: टिकाऊ पशुधन खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ
झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में किसानों को समर्थन देने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है। यहाँ प्रमुख लाभ हैं:
- यह योजना गाय और भैंस जैसे डेयरी जानवरों की खरीद के लिए 90% तक की सब्सिडी,
- जो वित्तीय बोझ को काफी कम कर रही है।
- साथ ही ये बकरी, सूअर, मुर्गी और बत्तख सहित विभिन्न पशुधन को कवर करता है,
- जिसमें प्रत्येक पशुधन के लिए आवश्यक सहायता और सब्सिडी प्रदान करता है।
- योजना में समावेशी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए उच्च सब्सिडी का प्रावधान है।
- साथ ही बेहतर उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है।
- ये योजना स्थायी पशुधन खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है,
- जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- ये योजना पशुपालन और पशुधन प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता
झारखंड Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड हैं कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। यहां मुख्य पात्रता आवश्यकताएँ हैं:
- इस योजना में केवल झारखंड के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- साथ ही आवेदकों को वर्तमान में पशुपालन गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए या संलग्न होने का इच्छुक होना चाहिए।
- इस योजना में एसटी / एससी, बीपीएल, दिव्यांग वर्ग और सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- साथ ही योजना में अन्य वर्गों के आवेदकों को भी नियमानुसार योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना के आवेदकों को पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण
- आदि जैसे जरुरी दस्तावेज को जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- दिव्यांग प्रमाण पात्र (यदि लागु हो)
- पशुपालन प्रमाण
- मोबाइल नंबर
eDistrict Odisha Portal से घर बैठे जरुरी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, स्टेटस जाँच और डाउनलोड हुआ संभव
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Apply Online
झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह योजना मुख्य रूप से झारखंड के उन किसानों के लिए है जो डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन में रुचि रखते हैं।
- अब आधार कार्ड, निवास प्रमाण, आदि बैंक खाता विवरण आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें।
- अब निकटतम कृषि या पशुपालन कार्यालय में जाएँ और Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Application Form प्राप्त करें।
- आप Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Form PDF झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को सटीक विवरण के साथ पूरा करें। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक फ़ील्ड भरे हुए हैं और दस्तावेज़ संलग्न हैं।
- भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय कृषि या पशुपालन कार्यालय में निर्दिष्ट कार्यालय में जमा करें।
- सबमिट करने के बाद, आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- वे प्रदान किए गए विवरण की पुष्टि करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं।
- एक बार सत्यापित होने के बाद, पात्र आवेदकों को मंजूरी मिल जाएगी और सब्सिडी राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
- पशुधन की श्रेणी और प्रकार के आधार पर सब्सिडी 90% तक हो सकती है।